Draft Voter List Rajasthan: स्टेप बाय स्टेप अपना नाम कैसे देखे, और हट गया हो तो क्या करें

Draft Voter List Rajasthan: स्टेप बाय स्टेप अपना नाम कैसे देखे, और हट गया हो तो क्या करें

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Draft Voter List Rajasthan: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत राजस्थान की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। आयोग के अनुसार, राज्य की मसौदा सूची से लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि करीब 11 लाख मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR के तहत राज्य के कुल 5.46 करोड़ मतदाताओं में से 5.04 करोड़ मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किए, जो प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि, 41.79 लाख मतदाताओं के फॉर्म विभिन्न कारणों से एकत्र नहीं हो सके।

राजस्थान SIR 2026: प्रमुख तथ्य

पहलूविवरण
कुल नाम हटाए गएलगभग 42 लाख (41.79 लाख)
नाम हटाने के प्रमुख कारणमृत्यु (8.75 लाख), स्थानांतरण/अनुपस्थित (29.6 लाख), एक से अधिक स्थान पर पंजीकरण (3.44 लाख)
दस्तावेज नोटिसलगभग 11 लाख मतदाताओं को
दावे-आपत्ति अवधि16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक
अंतिम सूची जारी14 फरवरी 2026 (अनुमानित)

मसौदा सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

  1. ऑनलाइन जांच: मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल ऐप पर अपना नाम या मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर डालकर सीधे जांच कर सकते हैं।
  2. अधिकारिक वेबसाइट: राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है।
  3. ऑफलाइन जांच: प्रत्येक मतदान केंद्र (बूथ) के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास या संबंधित पंचायत भवन/नगर निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर मसौदा सूची की प्रति उपलब्ध है।

नाम न होने या सुधार के लिए क्या करें?

यदि आपका नाम सूची में नहीं है या इसमें कोई त्रुटि है, तो आप 15 जनवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

  • फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ा जा सकता है।
  • आप यह फॉर्म अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट या NVSP पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
  • नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वालों को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई (हियरिंग) में भाग लेना अनिवार्य है, जहाँ भारतीय नागरिक होने और मतदान की योग्यता का प्रमाण देना होगा।

स्वीकार्य दस्तावेज (नाम जोड़ने के लिए)

आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई एक मूल दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक
  • सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र
  • स्वामित्व/किराए का प्रमाण पत्र

निष्कर्ष

राजस्थान में SIR 2026 का उद्देश्य एक शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और न ही कोई अयोग्य नाम सूची में रहे। सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वे समय रहते अपना नाम जांचें और यदि आवश्यक हो तो 15 जनवरी 2026 की अंतिम तिथि से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लें। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 (टोल-फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिले के निर्वाचन अधिकारी (DEO) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।