Delhi-NCR Pollution Alert: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 दर्ज किए जाने के बाद शनिवार शाम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू कर दिया है।
AQI में तेज बढ़ोतरी, प्रदूषण स्तर चिंताजनक
CAQM द्वारा जारी प्रेस अपडेट के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 दर्ज किया गया था, जो महज दो घंटे में बढ़कर 441 तक पहुंच गया। आयोग ने कहा कि हवा की रफ्तार बेहद कम, वातावरण में स्थिरता और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों का फैलाव बढ़ा है। इसी को देखते हुए पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP-4 के सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं।
GRAP-4 के तहत इन गतिविधियों पर लगी पूर्ण प्रतिबंध
GRAP-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक: दिल्ली और NCR में सभी तरह के निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज) पर रोक लगा दी गई है।
- स्टोन क्रशर और खनन बंद: पत्थर तोड़ने की इकाइयों (स्टोन क्रशर) को पूरे NCR में बंद करने के आदेश हैं। खनन और इससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।
- वाहन प्रतिबंध: दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- स्कूलों में बदलाव: कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में संचालित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके।
CAQM ने एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश
CAQM ने दिल्ली-NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदूषण रोकने के लिए निवारक कदमों को और तेज करें, ताकि हालात और न बिगड़ें। GRAP-4 के साथ-साथ GRAP के स्टेज-1, 2 और 3 के सभी प्रतिबंध भी पूर्व की तरह जारी रहेंगे।
यह ध्यान देने योग्य है कि GRAP-4 को आमतौर पर ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता की श्रेणी (AQI 450 से ऊपर) में लागू किया जाता है। हालांकि, मौजूदा खराब रुझान और तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए CAQM ने पूर्व सतर्कता के तौर पर यह कदम उठाया है।





